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अंतिम नवीनीकृत: 19-मार्च-24

आईएफसीआई टैक्स सेविंग लाँग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड

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आईएफसीआई लाँग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट कौन हैं?
इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड सीरीज I व II (वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी)

बीटल फाइनेंसियल एण्ड कंप्यूटर सेर्विसिज प्रा. लि.
बीटल हाउस, तृतीया तल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेण्टर के पीछे
नई दिल्ली - 110 062
फ़ोन नं .: (011) 29961281-83 फैक्स नं : (011) 29961284
ईमेल : ifci@beetalfinancial.com

इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड सीरीज III, IV व V (वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी)

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.
प्लॉट नं. 17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500 061
फ़ोन नं.: 040-44655000, टोल फ्री नं. 1800-34-54001 ,फैक्स नं. : 040-23431551
ईमेल : ifcibond@karvy.com

मेरा पता/बैंक खाता विवरण बदल गया है, इसे मैं आपके रिकार्ड में कैसे बदलवा सकता हूं?

चूंकि डीमैट खाते से पते और बैंक खाते के विवरण लिए जाते हैं, अतः जिन धारकों के पास बांड डीमैट रूप में हैं, उसी डिपाजिटरी भागीदार के पास उनके रिकार्ड में ये परिवर्तन कराएं ।

जिन धारकों के पास भौतिक रूप से बांड हैं, वे उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित बांड सीरीज के रजिस्टार को लिखित रूप से अनुरोध करें । बैंक खाते के परिवर्तन के मामले में, बैंक खाते का एक निरस्त चैक या चैक की प्रति संलग्न करनी अपेक्षित है । पते में परिवर्तन के लिए, स्वयं द्वारा सत्यापित साक्ष्य के रूप में एक वैध पते जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल/लैण्डलाइन टेलीफोन बिल (दोनों तीन माह से पुराने न हों) पासपोर्ट, वोटर आईडी अथवा नवीन बैंक विवरण/पासबुक आदि की एक प्रति संलग्न करनी होगी ।

मैं अपना नामिती जोड़ना/बदलना चाहता हूं, उसके लिए क्या प्रक्रिया है?

कृपया पूर्ण विवरण के साथ नामांकन प्रपत्र भरें, उस पर हस्ताक्षर करें और उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित रजिस्ट्रार के पास भेजें या ई-मेल करें । नामांकन प्रपत्र को डाउनलोड करने के लिए कृपयायहां क्लिककरें ।

मुझे अभी तक रिफंड/आबंटन पर्ची/बांड प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ, कृपया सलाह दें ।

आबंटन पर्ची/रिफंड आदेश और सभी इन्फ्रा बांडों के प्रमाणपत्र निवेशकों को भेज दिए गए हैं । यदि आपको ये प्राप्त नहीं हुए हैं तो उपर्युक्तानुसार निर्गम के सम्बन्धित रजिस्ट्रार को लिखें ।

मुझे ब्याज का वारंट प्राप्त हुआ है लेकिन मेरे बैंक खाते संख्या में गलती है ।

कृपया अपने लिखित अनुरोध के साथ ब्याज वारंट वापस करें और उसमें अपने बैंक खाते के सही विवरण दें और एक खाली निरस्त चैक उपर्युक्तानुसार उल्लिखित सम्बन्धित रजिस्टार को भेजें । निर्धारित सत्यापन करने के बाद, गलती को सुधारा जाएगा और नया वारंट जारी कर दिया जाएगा ।

ब्याज वारंट/डिमांड ड्राफ्ट की वैध अवधि समाप्त हो गई है । कृपया पुनर्वैध कराने के लिए प्रक्रिया बताएं ।

कृपया उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित रजिस्ट्रार के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल ब्याज वारंट/डिमांड ड्राफ्ट अनुरोध पत्र के साथ वापस भेजें ।

मुझे अभी तक बांड प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है अथवा मेरा प्रमाणपत्र गुम हो गया है ।

आप उपर्युक्त मामले को आईएफसीआई/निर्गम के रजिस्टार को अपना फोलियो नं. दर्शाते हुए सूचित करें । यदि डाक प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र बिना डिलीवर किए वापस आए हैं तो इन्हें आवश्यक सत्यापन के बाद आपको पुनः भेजा जाएगा । डुप्लीकेट बांड प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध पत्र के साथ 100/- रुपए के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर क्षतिपूर्ति प्रपत्र भरें और इसे सम्बन्धित रजिस्ट्रार को भेज दें ।

क्षतिपूर्ति प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें ।

मुझे आबंटन पर्ची/बांड प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है परंतु पहले धारक के नाम/कुलनाम/नामिती के नाम में गलती है, इसे ठीक कराने की प्रक्रिया बताएं ।

कृपया अनुरोध पत्र के साथ आबंटन पर्ची/मूल बांड प्रमाणपत्र उपर्युक्तानुसार बांडों की सीरीज के सम्बन्धित रजिस्ट्रार को भेजें और अच्छा हो कि उसके साथ सम्बन्धित दस्तावेज भी लगाएं । निर्धारित सत्यापन करने के बाद इसे ठीक किया जाएगा ।

क्या बांडों के ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती की जाएगी ?

यदि बांड डी-मैट रूप में धारित किए गए हैं तो आयकर अधिनियम, 1961 के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाएगी । यदि बांड भौतिक रूप से धारित किए गए हैं तो बांडों के ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती तब की जाएगी जब एक वित्तीय वर्ष में एक निवासी अलग बांडधारक को 2,500/- से अधिक की अदायगी होगी ।

यदि मैं कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं हूं या स्रोत पर कर कटौती की जानी अपेक्षित नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?

शून्य/स्रोत पर कर की कटौती की रियायती दर के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 197(1) के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र के अनुसार निर्धारित प्रपत्र 15जी (जो निवासी प्रत्येक बांडधारक के लिए लागू होता है), प्रपत्र 15 एच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) में घोषणापत्र प्रस्तुत करें ।

मैं आबंटित बांडों को अपने विद्यमान डी-मैट खाते से अन्य डीमैट खाते (एक ही धारक) में अन्तरित कराना चाहता हूं । चूंकि बांड लॉक-इन अवधि में हैं, मुझे अपने बांडों को अन्तरित कराने के लिए क्या करना चाहिए ?

आबंटन की अनुमानित तारीख से 5 वर्ष लॉक-इन अवधि के दौरान, ये बांड अन्तरित नहीं किए जा सकते । परंतु यदि दोनों डी-मैट खातों का स्वामी एक है तो यह निर्गमकर्ता (आईएफसीआई) द्वारा निगमित कार्रवाई कर किया जा सकता है । इस उद्देश्य के लिए, आपको अपने डीपी (जहां आपको बांड वर्तमान में धारित हैं) को अनुरोध करना होगा जो इसके लिए आगामी आवश्यक उपाय करेंगे । इसके लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल का लागू शुल्क धारक द्वारा अदा करना होगा ।

बांडों के प्रथम धारक की मृत्यु हो गई है । इन्हें दूसरे धारक/नामिती के नाम कैसे अन्तरित कराया जा सकता है ?

जिन बांडधारकों के पास भौतिक रूप से बांड हैं, उन्हें रजिस्ट्रार को अनुरोध पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजने होंगेः

  1. मूल बांड प्रमाणपत्र
  2. नामिती द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र
  3. फोटो पहचान साक्ष्य जैसे पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/वोटर कार्ड,जो विधिवत् सत्यापित किया गया हो
  4. पते के साक्ष्य की सत्यापित प्रति
  5. मृत्यु प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति

जिन बांडधारकों के पास बांड डी-मैट रूप में हैं उन्हें उक्त उल्लिखित दस्तावेज सम्बन्धित डिपाजिटरी भागीदार को भेजने होंगे जहां मृतक धारक का डीमैट खाता है और फिर ये निर्गम के रजिस्ट्रार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किए जाएंगे ।