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अंतिम नवीनीकृत: 17-अगस्त-25

एफएक्यू

आईएफसीआई का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) कौन है?

MCS शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, IFCI का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं -:

179-180, तीसरी मंजिल, DSIDC शेड, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली - 110020।

फोन : 011 41406149, 50 & 51।
ईमेल : admin[at]mcsregistrars[dot]com, helpdeskdelhi[at]mcsregistrars[dot]com

अपनी अनुरोध या शिकायत दर्ज कराने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं

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निवेशक शिकायतों को संभालने और सहायता देने वाले नामित अधिकारी का संपर्क विवरण क्या है?

क्रम संख्या नाम ई-मेल आईडी दूरभाष
1 सुश्री शर्मिला छिकारा sharmila[dot]chhikara[at]ifciltd[dot]com
complianceofficer[at]ifciltd[dot]com  
011-4173 2061

शिकायत निवारण और अन्य संबंधित विवरणों के लिए ईमेल पता क्या है?

इक्विटी शेयर बॉन्ड्स / एनसीडी
complianceofficer[at]ifciltd[dot]com bondscomplianceofficer[at]ifciltd[dot]com

स्टॉक एक्सचेंजों में प्रकटन के लिए प्राधिकृत प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों के सम्पर्क विवरण क्या हैं ?

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 30(5) के प्रावधानों के अनुसरण में निम्नलिखित प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों में से किसी को भी उक्त विनियम के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रकटन के लिए प्राधिकृत किया गया हैः

क्रम सं. प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक का नाम पदनाम ई-मेल आईडी टेलीफोन
1 श्री सुनीत शुक्ला मुख्य वित्तीय अधिकारी suneet[dot]shukla[at]ifciltd[dot]com 011-41732000
2 सुश्री प्रियंका शर्मा कम्पनी सचिव priyanka[dot]sharma[at]ifciltd[dot]com 011-41732000

शेयरों के संप्रेषण की क्या प्रक्रिया है ? (शेयरधारक की मृत्यु के मामले में अन्तरण)

शेयरों का संप्रेषण पंजीकृत शेयरधारक की मृत्यु के मामले में किया जाता है। शेयरों के संप्रेषण के लिए, अनुबंध 1 में दिए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यदि शेयरों को संयुक्त नाम से धारित किया गया था, तो ऐसी दशा में केवल मृतक शेयरधारक का नाम ही हटा दिया जाता है। मृत पंजीकृत शेयरधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति सक्षम अधिकारियों (मजिस्ट्रेट, नोटरी, सरकारी , राजपत्र अधिकारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधकों या आईएफसीआई के अधिकारियों) द्वारा विधिवत सत्यापित कर शेयर प्रमाणपत्र के साथ रजिस्ट्रार/आईएफसीआई के पास भेजा जाना चाहिए ।

एकल शेयरधारक के मामले में, शेयरों को उन व्य़क्तियों के पक्ष में संपेक्षित किया जाएगा जो मृत पंजीकृत शेयरधारक द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार उसके वारिस हो ।

यदि मृत शेयरधारक ने कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी है, तो ऐसी स्तिथि में, शेयरों का संप्रेषण केवल उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रशासनिक पत्र के प्रस्तुत करने पर प्रभावित होगा ।

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की क्या प्रक्रिया है ? (अनुबन्ध ।।)

शेयर प्रमाणपत्र के गुम होने की स्थिति में, प्रमाणपत्र नं./फोलियो नं. तथा डिस्टिक्टव नं. सूचित करते हुए आईएफसीआई/रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि कम्पनी शेयरों का अन्तरण न करे ।

शेयरों को डी-मैट कराने की क्या प्रक्रिया है ?

शेयरों को डी-मेट रूप में में परिवर्तन कराने के लिए शेयरधारक को डिपाजिटरी भागीदार (डीपी) के साथ डिपाजिटरी खाता खोलना होगा ।

डी-मैट प्रक्रिया में, शेयरधारकों के लिए शेयर प्रमाणपत्रों को उनके डीपी के पास जमा करना अपेक्षित है । इसके बदले में डीपी उन्हें रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट के पास सत्यापन के लिए भेजते हैं और यदि यह सही पाए जाते हैं तो इन्हें डी-मैट कर दिया जाता है तथा डीपी द्वारा शेयरधारक के खाते में इलेक्ट्रानिक रूप से शेयरों के बराबर संख्या क्रेडिट कर दी जाती है ।

आईएफसीआई के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट (आर एण्ड टी ए) कौन हैं ?

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि. आईएफसीआई का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) है। उससे निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता हैः -

एफ -65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली 110 020
दूरभाष : 011 41406149, 51 और 52, फैक्स : 011 41709881.
ईमेल आईडी : admin[at]mcsregistrars[dot]com